इरफान अली
जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने बताया कि वर्तमान में जनपद में गेहूं एवं अन्य रबी फसलों की कटाई का कार्य प्रारंभ हो चुका है। शुष्क एवं गर्म हवाओं के चलते कंबाइन हार्वेस्टर और स्ट्रॉ रीपर के संचालन के दौरान चिंगारी निकलने से फसलों में आग लगने की संभावना बनी रहती है, जिससे भारी आर्थिक एवं जनहानि हो सकती है। जिलाधिकारी ने समस्त कंबाइन हार्वेस्टर एवं स्ट्रॉ रीपर मालिकों/संचालकों को निर्देशित किया है कि वे अपने कंबाइन मशीन के साथ अनिवार्य रूप से अग्निशमन यंत्र एवं बालू से भरी बाल्टी रखें। यदि किसी कंबाइन हार्वेस्टर या स्ट्रॉ रीपर को खेतों में बिना अग्निशमन यंत्र और बालू भरी बाल्टी के चलते पाया गया, तो संबंधित मालिक/संचालक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
