इरफान अली
प्रदेश में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों से लिए गए खुले कुट्टू के आटे के नमूने जांच में असुरक्षित पाए गए हैं। इनमें एफ्लाटोक्सिन नामक तत्व की पुष्टि हुई है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक है। इसके सेवन से गंभीर बीमारियां होने की आशंका रहती है। विगत वर्षों में खुले कुट्टू के आटे से बने खाद्य पदार्थों के सेवन के कारण प्रदेश के कई जनपदों में फूड प्वाइजनिंग की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इन घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, देवरिया के अधिकारी विनय कुमार सहाय (खाद्य)-ii ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 36 (3)(b) के तहत संपूर्ण जनपद में खुले कुट्टू के आटे के भंडारण, वितरण और बिक्री पर अग्रिम आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है। सभी खाद्य कारोबारियों और विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे खुले कुट्टू के आटे का भंडारण या बिक्री न करें। नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित कारोबारी का खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जनपदवासियों से अपील की गई है कि वे खुले कुट्टू के आटे का सेवन न करें। यदि पैक्ड कुट्टू आटा खरीदें तो उस पर निर्माता का पूरा पता, एफएसएसएआई लाइसेंस/पंजीकरण संख्या, पैकिंग डेट और एक्सपायरी डेट अवश्य जांच लें।
