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जिलाधिकारी दिव्या मित्तल का निर्देश समस्त कंबाइन मशीनों पर अग्नि शमन व बालू से भरी बाल्टी होना अनिवार्य

 इरफान अली
उपनिदेशक कृषि सुभाष मौर्य ने बताया कि जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देश जारी किए गए है कि गेहूं की फसल की कटाई के समय उस क्षेत्र में स्ट्रा रिपर (भूसा बनाने की मशीन) से भूसा नहीं बनाया जा सकता एवं समस्त कंबाइन मशीनों पर अग्नि शमन यंत्र व बालू से भरी बाल्टी होना अनिवार्य है, परन्तु आज दिनांक 01/04/2025 इकौना थाना अंतर्गत ग्राम भेड़ि में स्ट्रा रिपर (भूसा बनाने की मशीन) द्वारा भूसा बनाए जाने की सूचना प्रकाश में आई है जहां कृषि विभाग,राजस्व विभाग एवं पुलिस मौके पर पहुंची, जहां संबंधित मशीन चालक मौके से फरार हो गया मशीन चालक एवं मालिक की तलाश में जगह जगह दबिश दी जा रही है। अतः आप सबको पुनः अवगत कराया जा रहा है कि उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन करे एवं क्षेत्र के समस्त गेहूं की फसल कट जाने के बाद ही स्ट्रा रिपर (भूसा बनाने की मशीन) द्वारा भूसा बनाने का काम कराए इसकी कड़ाई से अनुपालन हेतु कृषि,राजस्व विभाग एवं संबंधी क्षेत्र के थाना प्रभारियों की टीम बनकर संबंधित क्षेत्र में सक्रिय किए गए यदि कोई स्ट्रा रिपर (भूसा बनाने की मशीन ) चालक /मालिक उक्त दिवस/क्षेत्र में भूसा बनाते पाए जाते है तो संबंधित का स्ट्रा रिपर (भूसा बनाने की मशीन) तत्काल थाने पर जमा कर विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

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