इरफान अली
जिला समाज कल्याण अधिकारी जैसवार लाल बहादुर ने बताया कि निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी हेतु चलाई जा रही शादी अनुदान योजना (अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य वर्ग हेतु) को पुनः संचालित कर दिया गया है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ₹20,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत आवेदन, स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह इंटरनेट आधारित प्रणाली के माध्यम से की जा रही है। इच्छुक आवेदक https://www.shadianudan.upsdc.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्रों की जांच और सत्यापन उपजिलाधिकारी अथवा खंड विकास अधिकारी के स्तर से किया जाएगा तथा पात्रता रिपोर्ट ऑनलाइन एवं हार्डकॉपी के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को प्रेषित की जाएगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने पात्रता की शर्तों की जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 और शहरी क्षेत्र में ₹56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना का लाभ केवल उसी स्थिति में मिलेगा जब बेटी की आयु विवाह की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक और वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो।
आवेदन विवाह की तिथि से पूर्व 90 दिन या पश्चात 90 दिन के भीतर ही किया जा सकता है, बशर्ते यह अवधि एक ही वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के भीतर आती हो। एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। किसी वित्तीय वर्ष में लंबित आवेदन की मांग अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेषित नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। फाइनल सबमिट से पहले आवेदक आवेदन पत्र में सुधार कर सकते हैं, लेकिन अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद कोई बदलाव संभव नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति या कर्मचारी योजना की राशि दिलाने के नाम पर धन की मांग करता है, तो उसकी सूचना तत्काल जिलाधिकारी या जिला समाज कल्याण अधिकारी, देवरिया को दें। शादी अनुदान योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, देवरिया से संपर्क किया जा सकता है।