इरफान अली
देवरिया,,13 मई। सहायक श्रम आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार) स्कन्द कुमार ने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिकों एवं मनरेगा श्रमिकों को श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण निर्धारित समय के भीतर सहज जन सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अवश्य कराना चाहिए। यदि निर्धारित समय पर नवीनीकरण नहीं कराया गया तो श्रमिकों को बोर्ड द्वारा संचालित अटल आवासीय विद्यालय सहायता योजना, निर्माण कामगार मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन सहायता योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना, मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है।
उन्होंने बताया कि जो श्रमिक अभी तक बोर्ड में पंजीकृत नहीं हैं, वे भी अपना पंजीकरण आवश्यक अभिलेखों के साथ सहज जन सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर करा सकते हैं। इसके लिए पासपोर्ट साइज फोटो, विगत एक वर्ष में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य करने का प्रमाण-पत्र या स्वघोषणा पत्र, स्वप्रमाणित आधार कार्ड और बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा निर्धारित शुल्क—एक वर्ष के लिए ₹40, दो वर्ष के लिए ₹60 और तीन वर्ष के लिए ₹80—जमा करना होगा। मोबाइल नंबर पर ओटीपी सत्यापन के लिए मोबाइल साथ लाना अनिवार्य है। सहायक श्रम आयुक्त स्कन्द कुमार ने सभी निर्माण श्रमिकों से अपील की है कि वे समय से अपना श्रमिक कार्ड नवीनीकरण एवं पंजीकरण कराकर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करें। इस संबंध में किसी भी जानकारी के लिए श्रमिक विकास भवन परिसर देवरिया स्थित सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।